CCI ने 22 जून के अपने आदेश में फौरी तौर पर Googe को भारतीय एंट्री ट्रस्ट रेगुलेशन का दोषी पाया है और डायरेक्टर जनरल को मामले में जांच के आदेश दिये हैं। Google के खिलाफ पेमेंट ऐप और एंड्राइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शिकायत हुई है।from Jagran Hindi News - technology:tech-news https://ift.tt/2T0GZTw
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